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नई दिल्ली। पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो अब एजेंट या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। विदेश मंत्रालय ने री-इश्यू की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी कर दी है। घर बैठे http://passportindia.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। हालांकि, नई फीस और सख्त पुलिस वेरिफिकेशन नियमों को जानना जरूरी है।
*कब कराएं रिन्यू:* सामान्य पासपोर्ट 10 साल वैध होता है। वैधता खत्म होने से 1 साल पहले और एक्सपायर होने के 3 साल बाद तक रिन्यू करा सकते हैं। यात्रा में रुकावट से बचने के लिए 9 महीने पहले आवेदन करना बेहतर है।
*नई फीस संरचना:*
– 36 पेज सामान्य बुकलेट: 2500 रुपये
– 60 पेज जंबो बुकलेट: 3500 रुपये
– तत्काल सेवा: सामान्य फीस + 2500 रुपये अतिरिक्त (36 पेज तत्काल के लिए कुल 5000 रुपये)
*स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया:
1. *पंजीकरण:* http://passportindia.gov.in पर जाकर New User Registration करें और अकाउंट एक्टिवेट करें।
2. *फॉर्म भरना:* लॉगिन कर ‘Apply for a New Passport/Reissue of a Passport’ चुनें। व्यक्तिगत जानकारी, पिछले पासपोर्ट का नंबर और वर्तमान पता सही भरें।
3. *फीस और अपॉइंटमेंट:* View Saved and Submitted Applications में जाकर Pay and Schedule an Appointment पर क्लिक करें। नजदीकी PSK/POPSK और तारीख चुनें, ऑनलाइन भुगतान करें और स्लिप प्रिंट करें।
*Apply from Anywhere और वेरिफिकेशन:* अब देश में कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन कड़ा है। जैसे, पुराना पासपोर्ट बंगाल के पते पर है और आप मुंबई में हैं तो दो विकल्प हैं – मुंबई का पता भरें तो मुंबई में वेरिफिकेशन और वहीं डिलीवरी होगी, बंगाल का पता रखना है तो मुंबई में दस्तावेज जमा होंगे पर पुलिस वेरिफिकेशन बंगाल में होगी और वहां मौजूद होना जरूरी है।
*सावधानी:* फर्जी वेबसाइटों से बचें। केवल आधिकारिक पोर्टल http://passportindia.gov.in का ही उपयोग करें। अपॉइंटमेंट पर पुराना पासपोर्ट, उसकी कॉपी और एड्रेस प्रूफ ले जाएं। वेरिफिकेशन के बाद नया ई-पासपोर्ट स्पीड पोस्ट से घर पहुंचेगा।
