गैंगस्टर रज्जाक की जमानत याचिका खारिज

जबलपुर: जमीन के सौदा में धोखाधडी करने तथा फरियादी को न्यायालय परिसर में जान से मारने के धमकी देने के अपराध में जेल को निरूध्द गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक को न्यायालय से झटका लगा है। अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।ओमती पुलिस ने गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक के खिलाफ जमीन के सौदा में धोखाधड़ी करने तथा फरियादी अजय पटेल को न्यायालय परिसर में जान से मारने की धमकी देने के अपराध में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। गैंगस्टर वर्तमान में भोपाल जेल में निरुद्ध है।
प्रकरण में जमानत के लिए गैंगस्टर ने न्यायालय में जमानत आवेदन दायर किया था। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने न्यायालय को बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ वर्ष 1991 से लेकर अब तक अवैध वसूली, मारपीट, बलवा, अवैध हथियार रखने और हथियारों से लैस होकर हत्या करने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। क्षेत्र में उसके खौफ के कारण आम जनता और पीड़ित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने तथा गवाही देने से कतराते थे। आरोपी तथा उसके परिवार के सदस्य तथा गुर्गो ने जमीन बेचने के नाम पर पीडित के साथ 96 लाख रूपये की धोखाधडी की थी। इसके अलावा पीड़ित को पेशी के दौरान न्यायालय में जान से मारने की धमकी भी दी थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

Next Post

अनाज मंडी में निवेश के नाम पर 1.43 करोड़ ठगे

Sat Sep 19 , 2026
इंदौर: अनाज मंडी के कारोबार में निवेश कर अधिक मुनाफा देने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 1 करोड़ 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. शिकायत की जांच में बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की तकनीकी पड़ताल के बाद अपराध शाखा ने दो आरोपियों को गिरफ्तार […]

You May Like