सतना 19 जुलाई /जिला परियोजना समन्वयक द्वारा बताया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 12 (1) (सी) के तहत सत्र 2023-24 की स्कूल स्तर से फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की प्रक्रिया 15 जुलाई से प्रारंभ है। साथ ही प्रपोजल तैयार कर लॉक करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। शेष प्रक्रिया पूर्व की भांति यथावत रहेगी। अंतिम तिथि के बाद यदि शासकीय स्कूल प्रपोजल लॉक नहीं करते तो उन्हें सत्र 2023-24 की फीस प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों को अशासकीय स्कूलों द्वारा स्वयं के व्यय से अध्ययन कराना होगा।
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