चार माह से एसबीसी नहीं कर रहीं अधिवक्ताओं के नामांकन

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
जबलपुर: चार माह से राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा अधिवक्ताओं का नामांकन नहीं किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अनावेदकों को हमदस्त नोटिस जारी किये है। याचिका पर अगली सुनवाई 26 नवम्बर को निर्धारित की गयी है।
इंदौर निवासी राकेश सिंह भदौरिया की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था राज्य अधिवक्ता परिषद विगत चार माह से नये अधिवक्ताओं का नामांकन नहीं कर रही है।

जो एक्ट की धारा 9 जी का उल्लंघन है। नियमानुसार सिविल जज की परीक्षा के लिए तीन साल तथा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के लिए सात साल की वकालत का अनुभव अनिर्वाय है।नामांकन नहीं होने के कारण वकालत का कोर्स करने के बावजूद भी अधिवक्ता पैरवी के लिए उपस्थित नहीं हो सकते है। जब तक नामांकन नहीं होता उन्हें निर्धारित अवधि का अनुभव प्राप्त करने अतिरिक्त समय देना हो गया। याचिका में राज्य अधिवक्ता परिषद तथा राज्य अधिवक्ता परिषद की नामांकन समिति को अनावेदक बनाया गया था। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता रवीन्द्रनाथ चतुर्वेदी ने पैरवी की।

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