प्राणघातक हमलावर को पांच साल की सजा

जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह वाघेला की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में गोरखपुर निवासी जित्तू ठाकुर को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।अभियोजन के अनुसार 13 दिसंबर 2015 की रात करीब 9ण्30 बजे दीपक उर्फ सोनू अपने घर पर था। इसी दौरान जित्तू ठाकुर ने उसे घर से बाहर बुलाया। बाहर आते ही आरोपी ने दीपक पर चाकू और फावड़े से हमला कर दिया।

हमले में वह गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक आरके गुप्ता ने अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराकर पांच वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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