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आलीराजपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, आलीराजपुर द्वारा हत्या के मामले में आरोपी अलसिंह, रजुडा, दिलीप, कोकिया एवं सूरज को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपियों को 10-10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि ग्राम बड़ा खेड़ा में पंचायत के बाद आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर सूर्या पर धारदार हथियार से हमला किया था।
हमले में सूर्या का हाथ गंभीर रूप से कट गया था। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले में थाना कट्ठीवाड़ा पुलिस ने जांच उपरांत आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों द्वारा सूर्या की हत्या किया जाना प्रमाणित पाते हुए उक्त सजा सुनाई गई ।
