प्रमोशन में आरक्षण मामले की हाईकोर्ट में नहीं हुई सुनवाई

जबलपुर:मप्र हाईकोर्ट में बहुचर्चित प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई मंगलवार को फिर नहीं हो सकी। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी में 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को देखते हुए मामले को आगे बढ़ा दिया, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 अगस्त को निर्धारित की है।

दरअसल, पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि वर्ष 2025 के नए प्रमोशन नियम लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली गई थी या नहीं। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने बताया था कि प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े कई राज्यों के मामलों की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। हाईकोर्ट ने तब स्पष्ट किया था कि विरोधाभासी न्यायिक फैसलों की स्थिति से बचने के लिए राज्य सरकार और याचिकाकर्ता मिलकर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई के लिए संयुक्त आवेदन प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने के बाद ही 2025 के प्रमोशन नियमों की वैधता तथा वर्ष 2016 के बाद हुई पदोन्नतियों की स्थिति तय की जा सकेगी।

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