लापरवाही से एक्टिवा चलाकर बुजुर्ग की मौत के मामले में चालक को 2 साल की सजा, 500 रुपए जुर्माना

इंदौर. तेज रफ्तार और लापरवाही से एक्टिवा चलाकर एक बुजुर्ग को टक्कर मारने और बाद में उनकी मौत होने के मामले में न्यायालय ने आरोपी चालक को दोषी मानते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रिंसी अग्रवाल की अदालत ने थाना अन्नपूर्णा के वर्ष 2017 के प्रकरण में 55 वर्षीय आरोपी हरीश मौरे निवासी इंदौर को एक मामले के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई. मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वर्षा पाठक ने की.

घटना 14 जनवरी 2017 की शाम करीब 7.35 बजे अन्नपूर्णा रोड स्थित चौधरी साइकिल के सामने हुई थी. फरियादिया अपने ससुर रामकिशन चौहान को इलाज के लिए क्लीनिक लेकर जा रही थी. इसी दौरान महू नाका की ओर से आए एक्टिवा चालक हरीश मौरे ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी थी. हादसे में रामकिशन चौहान के सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं. उन्हें उपचार के लिए यूनिक अस्पताल में भर्ती कराया था. पुलिस ने फरियादिया की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच के दौरान चिकित्सकीय रिपोर्ट में अस्थिभंग की पुष्टि होने पर प्रकरण में धारा 338 बढ़ाई गई. इलाज के कुछ समय बाद चोटों के कारण रामकिशन चौहान की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एक अन्य धारा का इजाफा भी किया था. विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया था. सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया.

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