मारपीट करने वाले को तीन माह का सश्रम कारावास 

जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल छत्री की अदालत ने मारपीट के आरोपी प्रीतम प्रधान उर्फ बाबूलाल को तीन माह का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ अनूप जैन ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि एक जून 2020 को आरोपी बाबूलाल प्रधान ने फरियादी रतन सिंह ठाकुर के लडक़े राजा द्वारा भतीजे बोड़ा को बीड़ी सिगरेट पीना सिखाने का आरोप लगाते हुए गालीगलौज कर घर में घुसकर मारपीट करते हुए गृहस्थी की सामग्री में तोडफ़ोड़ की थी। फरियादी रतन सिंह की शिकायत पर गोराबाजार पुलिस ने आरोपी प्रीतम उर्फ बाबूलाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

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एसपी ने 131 अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरित सूची जारी की

Thu Jun 11 , 2026
दमोह। प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित 5 उप निरीक्षक 13 सहायक उप निरीक्षक सहित कुल 131 लोगों की अस्थाई स्थानांतरित सूची पुलिस अधीक्षक दमोह द्वारा जारी की गई.लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का हुआ स्थानांतरण. Facebook Share on X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

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