
जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल छत्री की अदालत ने मारपीट के आरोपी प्रीतम प्रधान उर्फ बाबूलाल को तीन माह का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ अनूप जैन ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि एक जून 2020 को आरोपी बाबूलाल प्रधान ने फरियादी रतन सिंह ठाकुर के लडक़े राजा द्वारा भतीजे बोड़ा को बीड़ी सिगरेट पीना सिखाने का आरोप लगाते हुए गालीगलौज कर घर में घुसकर मारपीट करते हुए गृहस्थी की सामग्री में तोडफ़ोड़ की थी। फरियादी रतन सिंह की शिकायत पर गोराबाजार पुलिस ने आरोपी प्रीतम उर्फ बाबूलाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
