कैनेडी सेंटर से हटेगा डोनाल्ड ट्रंप का नाम: फेडरल कोर्ट ने दिया आदेश, कांग्रेस की मंजूरी के बिना नाम बदलना बताया असंवैधानिक

वॉशिंगटन | अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन की एक फेडरल कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। अदालत ने ट्रंप कैनेडी सेंटर से उनका नाम हटाने का सख्त निर्देश जारी किया है। जज क्रिस्टोफर कूपर ने स्पष्ट किया कि पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के नाम पर समर्पित इस संस्थान का नाम बदलने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को 14 दिनों के भीतर परिसर से सभी साइनबोर्ड हटाने का आदेश दिया है।

इस कानूनी विवाद की शुरुआत डेमोक्रेटिक सांसद जॉयस बीटी द्वारा दायर याचिका के बाद हुई थी, जिसमें कैनेडी परिवार के सदस्यों ने भी नाम बदलने का पुरजोर विरोध किया था। इसके साथ ही अदालत ने ट्रंप प्रशासन की उस विवादित योजना पर भी रोक लगा दी है, जिसके तहत मरम्मत कार्य के नाम पर सेंटर को दो साल के लिए बंद किया जाना था। हालांकि, इमारत की आवश्यक मरम्मत का काम सुरक्षा मानकों के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी गई है।

अदालती फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कॉमर्स डिपार्टमेंट को सेंटर का प्रबंधन तत्काल सांसदों को सौंपने का निर्देश दिया है। ट्रंप का तर्क है कि बिना केंद्र को बंद किए मरम्मत कार्य करना आगंतुकों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। फिलहाल, इस निर्णय ने ट्रंप प्रशासन और विपक्षी दलों के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव को और अधिक बढ़ा दिया है।

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