
जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने एक अवमानना याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि सात दिन के भीतर गणना पत्रक सहित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाये। अवमानना याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी श्याम मोहन वर्मा ने आरोप लगाया था कि याचिका पर पारित पूर्व निर्देश का समुचित पालन नदारद है। उसे भुगतान तो सही ढंग से किए गए हैं किंतु अपेक्षित दस्तावेज प्रदान करने के निर्देश का परिपालन नहीं किया गया। मामला विद्युत वितरण कंपनी द्वारा तीन इंक्रीमेंट रोके जाने से संबंधित था।
