सिवनी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी नहीं लड़ सकेंगे तीन साल तक चुनाव

हाईकोर्ट ने लगाया प्रतिबंध, एक माह तक पैरवी भी नहीं कर पायेंगे
जबलपुर: हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सिवनी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए न्यायालय में एक माह तक पैरवी के लिए उपस्थित होने पर रोक लगा दी है। युगलपीठ ने पदाधिकारियों को आगामी तीन सालों से बार एसोसिएशन के किसी भी चुनाव लडने के लिए अप्रात घोषित किया है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट द्वारा अधिवक्ता की प्रदेश व्यापी हड़ताल को संज्ञान में लेते हुए मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के आदेश दिये थे। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि सिवनी में नये न्यायालय परिसर के लिए आवंटित की गयी जमीन का अधिवक्ता विरोध कर रहे थे। सिवनी जिला बार एसोसिएशन के आव्हान पर विगत तीन दिनों से अधिवक्ता विरूध्द स्वरूप न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए हड़ताल पर थे। युगलपीठ ने राज्य अधिवक्ता परिषद को कार्यवाही के निर्देश दिये थे।
याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य अधिवक्ता परिषद की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि सिवनी बार एसोसिएषन के पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद सिवनी बार एसोसिएषन के अध्यक्ष रवि कुमार गोल्हानी , उपाध्यक्ष शिशुपाल यादव,उपाध्यक्ष सचिव रितेश आहूजा, संयुक्त सचिव मनोज हरनिखेड़े कोषाध्यक्ष नवल किशोर सोनी कार्यकारी सदस्य ऋषभ जैन, सत्येन्द्र ठाकुर, असरफ खान, विपुल बघेल तथा प्रवीण सिंह चौहान के खिलाफ उक्त प्रतिवंधात्मक आदेश जारी किये।

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