अवैध शराब के आरोपियों को नहीं मिली जमानत

जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रसेन मुवेल की अदालत ने अवैध शराब बेचने के आरोपी अधारताल निवासी प्रदीप उर्फ भूरा व पप्पू उर्फ यज्ञदत्त तिवारी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि रांझी पुलिस ने 26 अक्टूबर 2024 को आरोपियों को अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया था।

मुखबिर से सूचना मिली थी कि कार में अवैध शराब ले जाई जा रही है। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा था। कार रोककर तलाशी लेने पर खाकी रंग की कार्टून में 10 पेटी अवैध शराब जप्त हुई। इसी के साथ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

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