
इंदौर।अवमानना प्रकरण में पूर्व आई ए एस मोहम्मद सुलेमान को सुनाई गई दो माह की जेल सजा पर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने सजा के क्रियान्वयन को अगली सुनवाई तक स्थगित कर विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी किया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता राज सक्सेना ने दलील दी कि अवमानना कार्यवाई का कोई विधिवत नोटिस नहीं मिला था और जिस मूल आदेश के उल्लंघन का आरोप है, उसे पहले ही रिट अपील के जरिए चुनौती देकर उस पर स्थगन लिया जा चुका है. दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 16 मार्च 2026 को पारित सजा के आदेश के अमल पर रोक लगाते हुए चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई तय की है. मामले में संबंधित पूर्व आईएएस अधिकारी मोहम्मद सुलेमान, जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव रह चुके हैं, को पूर्व में एकल पीठ द्वारा अवमानना का दोषी मानते हुए दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी.
यह था मामला…
मंदसौर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर 6 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें वर्ष 2004 से 7 अप्रैल 2016 तक नियमित किया जाए. इसके पालन के लिए तीन माह की समयसीमा तय की गई थी, लेकिन तय अवधि में आदेश का पालन नहीं हुआ था. इसके बाद नौ कर्मचारियों ने अलग अलग अवमानना याचिकाएं दायर कीं सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से पालन का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए अंतिम चेतावनी भी दी थी. इसके बावजूद पूर्ण पालन नहीं होने पर 16 मार्च 2026 को सजा का आदेश पारित किया, जिस पर अब अंतरिम रोक लगाई गई है.
