कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन में जप्तशुदा 11 वाहनों पर की गई राजसात की कार्यवाही

छिन्दवाड़ा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा शीलेन्द्र सिंह द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन में जप्तशुदा 11 वाहनों पर मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2010 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत राजसात की कार्यवाही की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सिंह द्वारा मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 9, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11, म.प्र.कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 6(क), 6 (ख) (1), 11 और 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत गौवंश के अवैध परिवहन में जप्तशुदा इन 11 वाहनों पर मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2010 की धारा 11 (5)-4,5,6,6-क और 6 ख के उल्लंघन किये जाने पर निसार खान पिता कहार खान के जप्तशुदा वाहन कमांक MP-49-AT-8076, साहिल ट्रेवल्स प्रो.प्रकाश वी झंम्भाले के जप्तशुदा वाहन क्रमांक-MH-04-ES-3533, श्रीधर पिता राजेश शेट्टी के जप्तशुदा वाहन क्रमांक-MH-43-D-7469, मेहरदास पिता शंकर जोगी के जप्तशुदा वाहन क्रमांक-MH-40-AK-0990, बबन पिता दशरथ चांदेकर के जप्तशुदा वाहन क्रमांक- MH-04-ES-1864, राजुल राठौर पिता गनेश राज राठौर के जप्तशुदा वाहन क्रमांक MP-68-M-5555, शुभम पिता रमेश लांजेवार के जप्तशुदा वाहन क्रमाक MH-40-BL-4989, गोमे पिता सुरेश दिनकर के जप्तशुदा वाहन क्रमांक MH-12-FC-5788, शहरूख पिता कासिम खान के जप्तशुदा वाहन क्रमांक MH-27-H-9116, गनपत साहू पिता दुली साहू के जप्तशुदा वाहन क्रमांक MP-15-G- 4716 और दीपक पिता रविन्द्र महाजन के जप्तशुदा वाहन क्रमांक MH-20-CH-3017 पर राजसात की कार्यवाही की गई है।

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