पन्ना:जिले के बहुचर्चित लक्ष्मीपुर पैलेस भूमि प्रकरण में कलेक्टर ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विवादित जमीन के नामांतरण आदेश निरस्त कर दिए हैं। जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि पूर्व में मंदिर ट्रस्ट के नाम दर्ज थी और इसे दान स्वरूप प्राप्त किया गया था। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट की भूमि का विक्रय नियमों के विरुद्ध किया गया, क्योंकि संरक्षक या प्रबंधक को ऐसे अंतरण का अधिकार नहीं था।
करण में प्रस्तुत अभिलेखों और दस्तावेजों के अध्ययन के बाद यह भी सामने आया कि वसीयत के आधार पर किया गया नामांतरण वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण था। इसके आधार पर किए गए आगे के विक्रय और नामांतरण को भी शून्य माना गया।कलेक्टर ने तहसीलदार पन्ना और नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि भूमि को पूर्ववत रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। इस फैसले के बाद मामले में नई स्थिति स्पष्ट हो गई है।
