उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सुजॉय घोष के खिलाफ नहीं होगा कॉपीराइट केस

नयी दिल्ली, 20 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने निर्देशक सुजॉय घोष को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। सुजॉय घोष ने अपनी फिल्म ‘कहानी 2 : दुर्गा रानी सिंह’ की पटकथा चोरी होने के आरोपों के खिलाफ याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने झारखंड के हजारीबाग स्थित निचली अदालत में लंबित इस कार्यवाही को पूरी तरह समाप्त करने का आदेश दिया है।

हजारीबाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उमेश प्रसाद मेहता ने शिकायत दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि विद्या बालन अभिनीत फिल्म “कहानी” का सीक्वल ‘कहानी 2’ ने उनकी ‘सबक’ नामक पटकथा का कॉपीराइट उल्लंघन किया है।

झारखंड की एक निचली अदालत ने कॉपीराइट अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाया और समन जारी किया था। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था कि इन मुद्दों का परीक्षण सुनवाई के दौरान होना चाहिए। इसके बाद घोष ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने अब उन फैसलों को पलट दिया है।

 

 

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