
इटारसी। नगर पालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष पंकज चौरे के निर्वाचन के राजपत्र (गजट) में प्रकाशन नहीं होने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मध्यप्रदेश शासन में शिकायत की गई है। पत्रकार सुरेश कुमार चिचवारे ने शासन को दिए आवेदन में कहा है कि नियमानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होना अनिवार्य है, लेकिन पंकज चौरे के मामले में ऐसा नहीं हुआ।
शिकायत में बताया गया है कि नगर पालिका चुनाव-2022 के तहत 6 जुलाई 2022 को मतदान और 17 जुलाई को परिणाम घोषित हुए थे। इसके बाद 8 अगस्त 2022 को पंकज चौरे अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उन्हें निर्वाचन का प्रमाण-पत्र भी दिया गया।
आवेदन में म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 45 का हवाला देते हुए कहा गया है कि अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होना आवश्यक है। साथ ही उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अधिसूचना के अभाव में पद पर कार्य करना विधि विरुद्ध माना जा सकता है।
शिकायतकर्ता ने शासन से मामले की जांच कर पंकज चौरे को अध्यक्ष पद पर कार्य करने से रोकने की मांग की है।
यह मामला सिर्फ मेरा नहीं है, पूरे प्रदेश का है। नोटिफिकेशन जारी करना शासन का दायित्व था।
पंकज चौरे
अध्यक्ष नपा इटारसी
