सतना :नागौद में बढ़ते यातायात दबाव और संभावित दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागौद अनिकेत षांडिल्य ने षहर में भारी वाहनों की नो इन्ट्री के आदेश जारी किये है। नागौद बाजार क्षेत्र में भारी वाहन, ट्रक तथा अन्य मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर निर्धारित समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी वाहनों और व्यावसायिक मालवाहक वाहनों का बाजार क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
शासकीय कार्य, आपातकालीन सेवाओं, दूध वाहन और पीडीएस से जुड़े वाहनों को विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा बसों को बस स्टैंड के अंदर ही खड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं तथा बाजार मार्ग पर भारी वाहनों की पार्किंग भी प्रतिबंधित कर दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों और वाहन चालकों से यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 और मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी नागौद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नगर के प्रमुख मार्गों में सिंहपुर चौराहा से बाजार मार्ग, बस स्टैंड मार्ग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जवाहर चौक मार्ग सहित अन्य मुख्य रास्तों पर निर्धारित समय के दौरान भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। माल उतारने-चढ़ाने से जुड़े वाहनों को भी निर्धारित समय में बिना अनुमति प्रवेश नहीं मिलेगा। बस स्टैंड जाने वाली बसें बस स्टैंड के अंदर ही खड़ी होंगी, बाहर खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी।
सिंहपुर चौराहे पर सवारी उतारने-चढ़ाने का कार्य चौराहे से 100 मीटर आगे या पीछे निर्धारित स्थान पर किया जाएगा। भारी वाहनों की पार्किंग नगर के बाहर नागौद के रामना मैदान में की जाएगी। साथ ही शासकीय कार्य, पीडीएस, दूध वाहन तथा अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस आदेश से छूट रहेगी। विशेष परिस्थितियों में कार्यालय से अनुमति लेकर भारी वाहन सीमित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
