जबलपुर: अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाईजर को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया है और 15 दिन के अंदर संतोषपूर्वक जबाव नहीं देने पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है। ये कदम नगर निगम के कॉलोनी सेल ने उठाया है। जानकारी के अनुसार अंसारी डेवलपर्स द्वारा प्रोपराइटर सिराजुद्दीन पिता गुलाम रसूल निवासी 621/बी, गली नं. 3, संजीवनी अस्पताल के पीछे, राम नगर, गोहलपुर द्वारा बिना अनुमति के पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड, जबलपुर के द्वारा मौजा/ग्राम अमखेरा न.बं. 04 प.ह.नं. 24/26 नया 80 खसरा नं. 249 के भाग की भूमि पर कॉलोनी विकसित की जा रही थी । जिन्हें नगर निगम ने नोटिस जारी किया है।
कॉलोनी सेल प्रभारी ने बताया कि नागरिक अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदते हैं। अवैध कॉलोनियों में बाद में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है। निगम की इस सख्ती से भविष्य में नागरिकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी रुकेगी। बिना नक्शा पास कराए और बिना अनुमति के बनाई गई कॉलोनियां शहर के ड्रेनेज और ट्रैफिक सिस्टम को बिगाड़ती हैं। वैध कॉलोनियों से शहर का स्वरूप सुंदर और संगठित रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि म.प्र. नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत की जा रही यह कार्रवाई दर्शाती है कि नियम सभी बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए समान हैं। इससे अन्य कॉलोनाइजर्स को भी नियमों के पालन की प्रेरणा मिलेगी।
