अरेरा कॉलोनी शराब दुकान की वैधता पर सवाल: मानवाधिकार आयोग के दखल से गठित हुआ जांच दल

भोपाल। राजधानी के अरेरा कॉलोनी स्थित 10 नंबर मार्केट में संचालित शराब दुकान को लेकर लंबे समय से जारी विवाद के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो द्वारा हालिया निरीक्षण और नाराजगी जताए जाने के बाद कलेक्टर ने एडीएम पी.सी. शाक्य की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। गुरुवार को प्रशासनिक और आबकारी अमला मौके पर पहुंचा, जहां स्थानीय रहवासियों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह दुकान आवासीय क्षेत्र में नियमों के विपरीत संचालित हो रही है। पिछले एक वर्ष से रहवासी जिला प्रशासन, राज्य सरकार और मानवाधिकार आयोग को लिखित शिकायतें सौंपते रहे हैं। उनका आरोप है कि पूर्व में आबकारी विभाग की जांच रिपोर्ट में तथ्यों को अधूरा और भ्रामक तरीके से प्रस्तुत कर मामले को दबाने की कोशिश की गई। विशेष रूप से आर्य समाज मंदिर की मौजूदगी को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जिसे पहले की रिपोर्ट में मंदिर मानने से इनकार कर दिया गया था।

गठित जांच दल में आबकारी अधिकारी वीरेंद्र धाकड़, विधि अधिकारी राजेंद्र उपाध्याय सहित राजस्व एवं नगर निगम के अधिकारी शामिल हैं। जांच के दौरान शिकायतकर्ता अपने दस्तावेज और साक्ष्य लेकर पहुंचे तथा दुकान की वैधानिकता, लाइसेंस प्रक्रिया और दूरी संबंधी नियमों की समीक्षा की मांग की।

रहवासी विवेक त्रिपाठी ने दोषी पाए जाने पर दुकान संचालक पर आर्थिक दंड और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की मांग की है। वहीं लवनीश भाटी ने कहा कि आवासीय क्षेत्र में शराब दुकान सामाजिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। पूर्णेंदु शुक्ला ने स्पष्ट किया कि नागरिक जांच प्रक्रिया की निगरानी करेंगे ताकि इस बार रिपोर्ट पारदर्शी और निष्पक्ष हो।

अब नजर इस बात पर है कि आयोग की सख्ती के बाद शुरू हुई यह कार्रवाई क्या ठोस निर्णय तक पहुंचेगी या मामला फिर प्रशासनिक फाइलों में सीमित रह जाएगा।

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