सीबीआई की एफआईआर के बाद मनी लॉन्डि्रंग जांच तेज, संपत्ति कुर्क

इंदौर: बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में देना बैंक) के नेतृत्व वाले बैंक कंसोर्टियम को 188.35 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी पहुंचाने के मामले में ईडी के इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 5.13 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर दी. यह संपत्ति एम/एस रूचि ग्लोबल लिमिटेड (वर्तमान नाम एम/एस एग्रो ट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड) से जुड़े प्रकरण में नीता शाहरा (पत्नी उमेश शाहरा) के नाम दर्ज भूमि बताई गई है. उक्त कार्रवाई पीएमएलए 2002 के तहत की गई है.

ईडी की अधिकृत जानकारी के अनुसार जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), एसी-4, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. प्रकरण में कंपनी पर भ्रष्टाचार की धारा तथा बीएनएस के साथ ही 420 के तहत आरोप लगाए हैं. सीबीआई की शिकायत में आरोप है कि कंपनी ने बैंक कंसोर्टियम से प्राप्त ऋण और क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग कर बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया. ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी ने कथित तौर पर फर्जी, मनगढ़ंत और हेरफेर किए गए दस्तावेजों के आधार पर क्रेडिट लिमिट और लेटर ऑफ क्रेडिट हासिल किए. बिना वास्तविक व्यापारिक गतिविधि के राशि प्राप्त कर उसे समूह और सहयोगी कंपनियों में निवेश, ऋण व अग्रिम के रूप में स्थानांतरित किया गया. जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, धनराशि को कई परतों में विभिन्न आपस में जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से घुमाया गया और अंततः उसी नेटवर्क के जरिए वापस लाकर संपत्तियां अर्जित की गईं. इससे पहले दिसंबर 2025 में ईडी ने उमेश शाहरा सहित अन्य संबंधित ठिकानों पर तलाशी कार्रवाई की थी.

आगे की जांच जारी
एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और संदिग्ध लेन-देन व अन्य संपत्तियों की पड़ताल की जा रही है. ईडी की इस कार्रवाई से बैंकिंग और कारोबारी जगत में हलचल है, वहीं आने वाले दिनों में मामले में और बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है

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