जबलपुर: शहर में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। संभाग क्रमांक 13 में आयोजित चलित कोर्ट की कार्यवाही के दौरान गंदगी पाए जाने पर तीन प्रसिद्ध रेस्टोरेंट्स के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। मजिस्ट्रेट गोयल ने सभी व्यापारियों को स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट्स और खाद्य संस्थानों में साफ-सफाई के मानकों का पालन करना अनिवार्य है। जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले संस्थानों के खिलाफ आने वाले दिनों में भी इसी तरह की आकस्मिक जांच और चालानी कार्यवाही जारी रहेगी।
स्वच्छता से समझौता नहीं होगा।
मजिस्ट्रेट अरुण गोयल, विधि अधिकारी राजीव अनभोरे, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक संदीप पटैल ने जानकारी देते हुए बताया कि मजिस्ट्रेट गोयल के द्वारा निरीक्षण के दौरान दरबार रेस्टोरेंट, दाल चीनी रेस्टोरेंट और इंदौर स्वीट्स के किचन और परिसर में गंदगी पाए जाने पर 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के विधि अधिकारी राजीव अनभोरे, सी.एस.आई. संदीप पटेल, सौरभ, पुलिस प्रशासन एस.आई. अभिषेक एवं उनकी टीम, फूड विभाग से खाद्य सुरक्षा अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
