अधिवक्ता से हुई मारपीट मामले में हाईकोर्ट ने दिये जांच के आदेश

जबलपुर। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डॉ. भीम राव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने के संबंध में आवश्यक दिशा- निर्देश जारी करने हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी थी। अपील की सुनवाई के दौरान इंटर विनर आवेदन पेश करते हुए गत दिवस हाईकोर्ट परिसर में हुई अधिवक्ता के साथ मारपीट किये जाने के संबंध में जानकारी पेश की गयी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को प्रशासनिक स्तर पर जांच के आदेश दिये है।

याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान इंटरविनर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने युगलपीठ को बताया कि ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को डॉ भीमराव अंबेडकर की फोटो फाडने के अपराध में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जमानत पर है। जबलपुर हाईकोर्ट परिसर में उनके तथा साथियों के द्वारा अधिवक्ता रूप सिंह मरावी से मारपीट की गयी। पीडित अधिवक्ता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। सिर्फ लिखित आवेदन लिया है।

अधिवक्ता रामेष्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि सुनवाई के बाद युगलपीठ ने घटना के फुटेज सुरक्षित रखने हुए जांच के आदेश जारी किये है। युगलपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित किया है कि हाईकोर्ट प्रशासनिक स्तर पर घटना की जांच कर रिपोर्ट पेश करे। याचिका पर अगली सुनवाई 4 फरवरी को निर्धारित की है।

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