साइबर फ्रॉड के पीडि़त की धनराशि वापस कराने न्यायालय ने दिया आदेश

सायबर ठग ने मित्र बनकर अपने खाते में डलवाये 45,000 हजार रुपये

सिंगरौली : एक सायबर फ्रॉड को न्यायालय द्वारा नकेल कसा गया। जहां दोस्त बनकर पीडि़त पक्ष से 45 हजार रूपये का फ्रॉड किया था। न्यायालये द्वारा सायबर फ्रॉड को पीडि़त पक्ष कर धनराशि खाते में वापस दिलाने के लिए आदेश जारी किया गया है।आवेदक धीरेन्द्र नाथ दुबे पिता स्व. रवीन्द्रनाथ दुबे निवासी दुधीचुआ थाना विंध्यनगर को मोबाईल पर मित्र का कॉल आया की मेरे मामाजी का एम्स हॉस्पिटल भोपाल में इलाज चल रहा है। मुझे तुरंत रुपये की आवश्यकता है और मैंने फोन पर बोलने वाले व्यक्ति को मित्र समझकर रुपये देने के लिये हां बोल दिया और कुछ समय बाद मैंने 45,000 रुपये दे दिये। कुछ समय बाद मुझे फ्राड व्यक्ति का फिर से कॉल आया और रुपये माँगने लगा। जिस पर मुझे उस व्यक्ति पर संदेह हुआ। उसके बाद मैंने अपने मित्र को कॉल किया और बताया कि मैंने रुपये डाल दिये है।

मेरे मित्र द्वारा बताया गया की मैंने कोई राशि नहीं मांगी है। तुमने किसको रुपये ट्रॉन्सफर कर दिये है। तब मुझे पता चला की मेरे साथ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फ्रॉड कर राशि ले ली है। एसपी निवेदिता गुप्ता द्वारा साइबर फ्रॉड के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये सायबर सेल टीम को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। फ्रॉड कि गई पूरी राशि 45,000 को सायबर सेल टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये तुरंत खाते को होल्ड कराया गया था। जिस पर 3 जून को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैढऩ महेन्द्रपाल सिंह न्यायालय द्वारा उक्त राशि आवेदक को सुपुर्दगी पर दिये जाने एवं संबंधित बैंक को उक्त राशि पुन: फरियादी के खाते में वापस करने का आदेश जारी किया गया। उक्त कार्रवाई में सायबर सेल टीम , प्र आर दीपक परस्ते, आर शोभाल वर्मा, राहुल कुशरो, नंदकिशोर रुहेला की सराहनीय भूमिका रही।

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