98 हजार से अधिक की चायना डोर जब्त, दो लोगों पर मामला दर्ज

मक्सी। मक्सी में प्रतिबंधित चायना डोर से युवक के घायल होने की खबर नवभारत में प्रकाशित होने के बाद प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई. मक्सी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चायना डोर के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से कुल 123 नग चाइना डोर जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 98 हजार 200 रुपए बताई जा रही है.

जिला दंडाधिकारी शाजापुर द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत चायना डोर अपने पास रखना, विक्रय करना एवं उपयोग करना पूर्णत: प्रतिबंधित है. इसके बावजूद अवैध रूप से चायना डोर का भंडारण और बिक्री की जा रही थी, जिस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की. पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय के निर्देश पर थाना प्रभारी मक्सी संजय वर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने अपने सुदृढ़ मुखबीर तंत्र के माध्यम से कार्रवाई करते हुए विधि विवादित बालक निखिल लोधी पिता रमेश लोधी 17 वर्ष निवासी शिव मन्दिर के पास लोधी मोहल्ला मक्सी से 4 नग चायना डोर कीमत लगभग 3200 रुपए और मोहत जैन पिता कांतिलाल जैन 27 वर्ष निवासी बेरछा गांव रोड, बेरछा से 119 नग चाइना डोर कीमत लगभग 95000 रुपए समक्ष पंचान जब्त किए गए.

 

भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज

 

पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है. पुलिस का कहना है कि चायना डोर मानव जीवन के साथ-साथ पशु-पक्षियों के लिए भी अत्यंत घातक है, इसलिए इस पर पूरी सख्ती से प्रतिबंध लागू किया जा रहा है.

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