जिला न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर

सीधी: म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी प्रयाग लाल दिनकर, रवीन्द्र कुमार शर्मा तृतीय जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक द्वारा जिला न्यायालय परिसर सीधी में प्रोटेक्ट टुडे सिक्योर टुमारो, पैन इंडिया पर्यावरण विधिक साक्षरता एवं सामुदायिक संरक्षण पहल के अंतर्गत विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजन किया गया।

उक्त शिविर में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी प्रयाग लाल दिनकर द्वारा इस पहल का उद्देश्य के बारे में बताया गया। पहल का उद्देश्य पर्यावरण कानून के तहत शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंचने में समुदायों की सहायता कराना, राज्य की कार्यवाही को निर्देशित किए बिना। इसका मुख्य लक्ष्य स्वैच्छिक सामुदायिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बाहरी कार्यों में लगे लोगों के लिए। रवीन्द्र कुमार शर्मा तृतीय जिला न्यायाधीश ने बताया कि इस पहल के माध्यम से हम समुदायों को पर्यावरण कानून के बारे मेें जागरूक करने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे है।

मनीष कौशिक ने बताया कि यह पहल संपूर्ण भारत पर लागू की जायेगी, जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील कानूनी सेवा क्लिनिक और पैरालीगल वॉलेंटियर के व्यापक संस्थागत नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। जिला विधिक सहायता अधिकरी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आमजन को न्याय दिलाने हेतु निरंतर कार्यरत है। उक्त शिविर में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी प्रयाग लाल दिनकर, रवीन्द्र कुमार शर्मा तृतीय जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण सहित आमजन उपस्थित रहे।
जिला जेल में हुआ विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक द्वारा जिला जेल सीधी में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजन के साथ जिला जेल सीधी का निरीक्षण किया गया।

उक्त शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक ने बंदियों से अधिवक्ता, जेल में भोजन की गुणवत्ता चिकित्सकीय मेल-मिलाप तथा अन्य समस्याओं के संबंध में पूछताछ की तथा बंदियों को उनके अधिकार संबंधी जानकारी दी। शिविर में बाबूलाल सिंह डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस ने उपस्थित बंदियों को अपील एवं पेरोल के अधिकार तथा विधिक सहायता योजना की जानकारी दी गई। साथ ही बंदियो को जानकारी देते हुए कहा कि नि:शुल्क विधिक सहायता तहसील एवं जिला न्यायालय के साथ उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से उपलब्ध होती है।

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