बिना अनुमति सार्वजनिक गार्डन में हो रहा था वार्षिक उत्सव, निगम प्रशासन ने संचालक पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

जबलपुर:शहर के सार्वजनिक स्थलों और उद्यानों के व्यावसायिक उपयोग को लेकर नगर निगम प्रशासन अब बेहद सख्त रुख अपना रहा है। शनिवार को निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार को जैसे ही संज्ञान में आया कि अशासकीय स्कूल संचालक के द्वारा नगर निगम के शासकीय उद्यान में बिना अनुमति लिये कार्यक्रम कर रहा है, उसके तुरंत बाद ही निगमायुक्त ने टीम भेजकर जांच करवाई और स्कूल संचालक के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किये गए। निगमायुक्त के निर्देश पर स्कूल संचालक के ऊपर मौके पर ही 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाकर वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने नोटिस जारी किये गए। इस संबंध में निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि नोटिस का संतोषजनक जबाव नहीं पाए जाने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जायेगी।

कार्रवाई के संबंध में उद्यान अधिकारी आलोक शुक्ला ने बताया कि संजीवनी नगर स्थित लक्ष्मीकांत मेमोरियल स्कूल द्वारा सांईं कॉलोनी के सार्वजनिक गार्डन में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा था, टैंट-पंडाल लग चुके थे और कार्यक्रम की तैयारियाँ जोरों पर थीं। नियमानुसार, किसी भी सार्वजनिक उद्यान में कार्यक्रम करने के लिए नगर निगम के उद्यान विभाग से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने ऐसी कोई अनुमति नहीं ली थी।

नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने तुरंत कार्यक्रम को रोका और स्कूल संचालक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। कार्रवाई की गंभीरता और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए स्कूल संचालक संजय श्रीवास्तव ने मौके पर ही जुर्माने की राशि स्वीकार की। उन्होंने 1 लाख रुपये का चैक तत्काल निगम अधिकारियों को सौंप दिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिक्रमण दल प्रभारी बृज किशोर तिवारी एवं उनकी टीम आदि उपस्थित रहे।

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