
जबलपुर। कटनी से जालना (नागपुर) जा रहीं कार से हवाला के 2.96 करोड़ रूपये लूटने के मामले में एसडीओपी पूजा पांडे को फिलहाल राहत नहीं मिली है। जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मंगलवार को जमानत पर हुई सुनवाई दौरान आरोपिया की ओर से अर्जी वापस लेने की प्रार्थना की गई, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अर्जी खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि विगत 8 व 9 अक्टूबर की रात को सिवनी पुलिस ने एक कार को रोका था। जिसमें करीब तीन करोड़ रुपये हवाला की रकम थी। उक्त मामले को रफा दफा करने एसडीओपी पूजा पांडे व उनकी टीम ने आरोपियों से साठगांठ की थी। इतना ही नहीं बड़ी राशि रिश्वत के तौर पर प्राप्त की थी। उक्त मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने एसडीओपी पूजा पांडे सहित ग्यारह पुलिस कर्मियों के खिलाफ अपहरण, लूट व अपराधिक साजिश के तहत विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें निलंबित कर गिरफ्तार किया था। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद पूजा पांडे ने जमानत पाने हाईकोर्ट की शरण ली है।
