डॉग बाइटः बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण

इंदौर: शहर में पिछले कई वर्षों से आवारा श्वानों की समस्या बनी हुई है. इनके हमले से अब तक सैकड़ों लोग शिकार बन चुके हैं. कई शिकायतों के बावजूद नगर निगम की भूमिका उदासीन रही, लेकिन अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने आम लोगों के हित में महत्वपूर्ण फैसला दिया है.शहर का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो, जहां आवारा श्वानों के झुंड न दिखाई देते हों.

सरकारी संस्थानों, कार्यालयों और अस्पताल परिसरों में भी इनका प्रवेश रोकने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. नवभारत ने एमवाय अस्पताल के शिशु चिकित्सक परिसर और नई ओपीडी के अंदर घूमते आवारा श्वानों की तस्वीरें और खबर प्रकाशित कर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था, बावजूद इसके लापरवाही जारी रही और लोग लगातार शिकार होते रहे.

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में करीब 46 हजार से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आए, जबकि वर्ष 2025 के जनवरी से अब तक 30 हजार से अधिक घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को दोहराते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नगर निकाय और परिवहन विभाग मिलकर हाईवे से मवेशियों और आवारा श्वानों को हटाएं और स्कूलों, कॉलेजों, खेल परिसरों, अस्पतालों तथा सरकारी कार्यालयों की फेंसिंग सुनिश्चित करें. यह फैसला बढ़ते हादसों और हमलों को रोकने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

यह बोले नागरिक
डॉग बाईट को लेकर कई लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. अब कोर्ट के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है.
– तरनजीत ठाकुर

इस फैसले के बाद नगर निगम को चाहिए कि जल्दी ही इस पर अमल करे, ताकि अब और लोगों को डॉग बाईट का शिकर होने से बचाया जा सके.
– नीरज कुमार कोली
यह समस्या गंभीर होते जा रही थी, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कोर्ट के इस फैसले के बाद हमारा शहर आवारा श्वानों से मुक्त होकर इसमें भी नंबर वन पर बने रहेगा.
– सैयद सादिक हुसैन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप निगम कार्रवाई करेगा
सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रीट डॉग्स हटाने का निर्देश दिया है. सरकारी दिशा-निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप नगर निगम टीम कार्रवाई करेगी.
– पुष्यमित्र भार्गव महापौर

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