कालेज प्राचार्य को हाईकोर्ट से राहत

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने शासकीय कॉलेज की प्राचार्य को वरिष्ठ स्केल व चतुर्थ पे-बैंड का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिये हैं। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल को 60 दिन में इस संबंध में निर्णय पारित करने के निर्देश दिये है।

शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर में प्राचार्य डॉ. सरोज गुप्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त मांग करते हुए कई बार संबंधित अधिकारियों को आवेदन पेश किये गये, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

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सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी अवैध: हाईकोर्ट

Sun Nov 2 , 2025
जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी को अवैध करार दिया। इसी के साथ जिला पेंशन अधिकारी सागर को निर्देश दिया कि छह प्रतिशत ब्याज सहित राशि लौटाई जाए। याचिकाकर्ता दमोह निवासी जयनारायण मिश्रा की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी, अमित कुमार चौधरी […]

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