
जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोहा-स्टील एवं पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (सामान्यतः ‘कार्बाइड गन’ के नाम से कहे जाने वाले) के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण तथा प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था, व्यापारी इन प्रतिबंधित वस्तुओं का निर्माण, भंडारण, क्रय- विक्रय नहीं करेगा, इन अवैध पटाखों की विक्रय, वितरण या प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड जैसी सामग्री के कारण इन उपकरणों से निकली सामग्री आँखों तथा चेहरे को गंभीर क्षति पहुँचा सकती है और आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
