दो मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस 5 दिन के लिए निलंबित, तीन पर रोक

कटनी। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर औषधि निरीक्षकों की टीम द्वारा की गई जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में दोषी पाए गए दो मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस 5 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि ढीमरखेड़ा क्षेत्र के तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है।

जांच दल ने अग्रवाल मार्केट स्लीमनाबाद तिराहा स्थित विनायक मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स तथा समदड़िया कॉलोनी माधवनगर स्थित एस.एस. मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स का निरीक्षण किया था। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के नियम 65(3)(4) के उल्लंघन पाए जाने पर दोनों संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन जवाब संतोषजनक न होने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी मनीषा धुर्वे ने दोनों दुकानों के लाइसेंस को 5 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश दिया। इस अवधि में दुकानों से औषधियों का क्रय-विक्रय पूरी तरह बंद रहेगा।

वहीं, ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम सिलौड़ी में निरीक्षण के दौरान राय मेडिकल स्टोर्स, आरोग्य ड्रग स्टोर्स और सचिन फार्मेसी बंद पाई गईं। तीनों संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दस्तावेज और फार्मासिस्ट की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नियत समय तक जवाब नहीं मिलने पर इनके लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निलंबन की अवधि में इन दुकानों से किसी भी प्रकार का औषधि क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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