कुमार, सोलंकी पर रिश्वतखोरी का आरोप, सीबीआई ने दायर की चार्जशीट

नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को मेरठ स्थित केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अतिरिक्त निदेशक डॉ. अजय कुमार, कार्यालय अधीक्षक लवेश सोलंकी, और एक निजी व्यक्ति रईस अहमद के खिलाफ रिश्वतखोरी के एक मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है।

यह मामला 12 अगस्त को मेरठ के एक निजी अस्पताल समूह की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि सीजीएचएस के दो सरकारी अधिकारी अस्पतालों को सूची से डी-एम्पैनल (हटाने) की धमकी देकर 50 लाख की रिश्वत मांग रहे थे।

शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाया। जांच एजेंसी के अनुसार, बातचीत के बाद आरोपियों ने पहली किश्त के रूप में पांच लाख लेने पर सहमति जताई। उसी दिन, 12 अगस्त को, सीबीआई टीम ने डॉ. अजय कुमार, लवेश सोलंकी और निजी व्यक्ति रईस अहमद को पांच लाख की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

बाद में सीबीआई ने आरोपियों के आवासों पर तलाशी ली, जिसमें 29.50 लाख नकद और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

सीबीआई की जांच में मौखिक, दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए गए, जिनसे यह साबित हुआ कि आरोपियों ने अवैध रूप से धन प्राप्त करने के लिए साजिश रची और रिश्वत की मांग की।

एजेंसी ने अब तीनों आरोपियों के खिलाफ आधिकारिक भ्रष्टाचार और साजिश के आरोपों में अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।

 

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