बिना रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस संचालित क्लीनिक सील

जबलपुर: प्रशासनिक अमले ने बुधवार को ग्राम बिलपुरा स्थित क्लीनिक में दबिश दी। जांच मेंं पाया गया क्लीनिक  बिना रजिस्ट्रेशन एवं लायसेंस के चल रहा था। साथ ही कई कमियां मिली जिसके बाद क्लीनिक को सील कर दिया गया। इसके साथ ही जांच दल द्वारा शराब दुकान, किराना दुकान का भी निरीक्षण किया गया।
एसडीएम रांझी रघुवीर सिंह मरावी ने बताया कि  ग्राम बिलपुरा स्थित राय क्लिनिक   संचालक डॉ जी पी राय एवं डॉ श्रीमती सीमा राय के पास एलोपैथी की डिग्री नहीं है, जबकि इलाज एलोपैथी पद्धति से किया जा रहा है।

आवासीय क्षेत्र में संचालित इस क्लीनिक के पास फायर एनओसी और भवन निर्माण की स्वीकृति भी नहीं थी । यही नहीं क्लीनिक के संचालन के लिये जरूरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का लायसेंस और रजिस्ट्रेशन भी नहीं था । क्लिनिक के अंदर मेडिकल स्टोर भी संचालित किया जा रहा था । इस मेडिकल स्टोर में एलोपैथिक दवाइयां विक्रय के लिये रखी पाई गई, जबकि इसका लाइसेंस नवीनीकृत नहीं है। उन्होंने बताया कि इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए राय क्लिनिक को सील कर दिया गया है ।
शराब दुकान में भी मिली कई खामियां
जाँच दल द्वारा कार्यवाही की शुरुआत कांचघर घमापुर स्थित अंग्रेजी एवं देसी शराब दुकान विंग विंग इन्टरप्राइजेस के निरीक्षण से की गई। उन्होंने बताया कि इस शराब दुकान में एफएसएसएआई लाइसेंस नहीं पाया गया। वहीं गुमास्ता लाइसेंस भी नहीं था। फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं किये गये थे। दुकान एवं आसपास गंदगी पाई गई। दुकान संचालक द्वारा मौके पर नौकरनामा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इन सभी कमियों को दूर करने शराब दुकान संचालक को नोटिस जारी किया जा रहा है ।

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