जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश विवेक पटेल की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी की उस अपील को निरस्त कर दिया, जिसमें उसने अधीनस्थ अदालत से मिली सजा को चुनौती दी थी। अपीलीय कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को उचित पाते हुए बरकरार रखा और अपीलार्थी भूषण चौबे की अपील निरस्त कर दी। अधीनस्थ अदालत ने 2 दिसंबर 2024 को भूषण को एक साल के कारावास की सजा सुनाई थी और 30 लाख रुपए का भुगतान करने कहा था।
प्रकरण के अनुसार बिलहरी जबलपुर निवासी जगदेव सिंह ने चैतन्य सिटी तिलहरी निवासी भूषण चौबे के खिलाफ चेक बाउंस का केस दायर किया था। भूषण ने जगदेव से 23 लाख रुपए लिए थे, जिसके बदले उसने 10 चेक दिए। इनमें से 8 चेक बाउंस हो गए थे। जगदेव सिंह की ओर से अधिवक्ता दिनेश सोनी व नीतेश सोनी ने पक्ष रखा।
