
रीवा। गुढ़ थाना अन्तर्गत हत्या के मामले में विशेष न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है. सात वर्ष पूर्व हुए हत्या कांड में 6 आरोपियो में से दो महिला और चार पुरूष शामिल है, जिन्हे आजीवन कारावास की सजा मिली.
जनसंपर्क अधिकारी विक्रम दुबे एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि 20.10.2018 को फरियादी अशोक कुमार कोरी पिता शिवदास कोरी निवासी पूर्वा थाना गुढ आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जमीनी विवाद के प्रकरण में आरोपीगण पंचमलाल कोरी, रामावतार कोरी, दशई कोरी, मनबोध कोरी, देववती कोरी, पार्वती कोरी एवं एक बाल अपचारी 19.10.2018 को दोपहर घर में घुसकर सभी एकराह होकर फर्सा, कुल्हाडी, लाठी से मारपीट करने लगे तथा घर से अंदर से खीचकर बाहर निकालकर शिवप्रसाद कोरी, कल्पना कोरी, बलराम कोरी के साथ मारपीट किए है. रामावतार कोरी ने फर्सा से एवं अन्य आरोपीगणों ने ईट व लाठी से मारपीट किए जिससे शिवप्रसाद कोरी को गंभीर चोटे आई और इलाज के दौरान एसजीएमएच रीवा में दिनांक 20.10.2018को शिवप्रसाद कोरी की मृत्यु हो गई. जिस पर पुलिस द्वारा अप0क्र0 280/2018, अंतर्गत धारा 323, 294, 506, 302, 147, 148, 149, 452, 336 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था. शेष विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालयमें पेश किया गया. दोनो पक्षो को सुनने के बाद विशेष न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया.
