होटल,पब और होस्टल संचालकों पर कार्रवाई

इंदौर:शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा संबंधी निर्देशों को लेकर पुलिस आयुक्तालय लगातार सक्रिय है. बीते दिनों पुलिस आयुक्त के आदेश पर बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी दिशा–निर्देशों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर विजयनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि पुलिस आयुक्त के आदेश पर की जा रही इस कार्रवाई में कई होटल, पब, बार और होस्टल संचालकों को नियमों की अवहेलना करते पाया.

इनमें देर रात तक क्लब संचालन, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन न कराना और किरायेदारों व छात्रों की जानकारी थाने को न देना प्रमुख कारण रहे. पिछले 73 दिनों में पुलिस ने होटल शिवधाम सहित अन्य प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की है. मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आदेशों की अनदेखी करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा.

गौरतलब है कि बीएनएसएस के तहत होटल, लॉज, पब, होस्टल, प्रायवेट कंपनियां, निर्माण कार्य स्थल और मकान मालिकों को किरायेदारों, कर्मचारियों, मजदूरों और छात्रों की जानकारी पुलिस को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होती है. इसके अलावा पहचान पत्र लेना और पुलिस पोर्टल पर पंजीयन कराना भी जरूरी है. विजयनगर पुलिस ने चेतावनी दी है कि आगे भी इस तरह की नियमित जांच चलती रहेगी और यदि वेरिफिकेशन या सूचना देने में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो संबंधित संचालकों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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