भोपाल: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दो रोज पहले भोपाल में प्रियदर्शिनी कॉलेज के मामले में दर्ज FIR और SIT की जांच के मामले पर आज स्टे दिया है। जिससे उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। यह आदेश आने के बाद मसूद की गिरफ्तारी की आशंका समाप्त हो गई है।
जानकारी के अनुसार विधायक मसूद के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही थी। इस बीच मसूद ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की। उनके मामले की पैरवी विवेक तंखा और कपिल सिब्बल ने की।
