उधार दिए पैसे नहीं मिल रहे वापस? जानिए क्या कहता है कानून और कैसे पाएं अपना पैसा

कानूनी तरीके से उधार दिए गए पैसे वापस पाने के लिए क्या करें? जानिए कानून और कानूनी प्रक्रिया।

नई दिल्ली, 20 अगस्त (वार्ता): अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसे उधार देते हैं, लेकिन बाद में वे पैसे वापस करने से इनकार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में कानून में कई प्रावधान हैं। भारत में उधार दिए गए पैसे को कानूनी तरीके से वापस पाने के कई रास्ते हैं।

सबसे पहले, आप एक कानूनी नोटिस भेजकर पैसे वापस करने की मांग कर सकते हैं। अगर नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलता, तो आप सिविल कोर्ट में एक दीवानी मुकदमा (Civil Suit) दायर कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई लिखित समझौता (जैसे लोन एग्रीमेंट या चेक) है, तो यह मुकदमा जीतने में काफी मदद करता है। इसके अलावा, यदि उधारकर्ता ने कोई चेक दिया है और वह बाउंस हो जाता है, तो आप Negotiable Instruments Act, 1881 के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें आपराधिक और दीवानी दोनों तरह की कार्रवाई शामिल है।

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