
कुक्षी।खेत की जमीन बेचने की बात को लेकर हुए विवाद में डेढ़ वर्ष पहले काका की हत्या के आरोपी भतीजे को
अपर सत्र न्यायाधीश अंबुज पांडे नें आजीवन कारावास व 2 हजार रूपये अर्थ दंड से दंडित किया।
घटना की जानकारी देते हुए अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता नें बताया की कुक्षी थाना डही के ग्राम नलवानिया में दिनांक 14 जनवरी 2024 की रात्रि को आरोपी रमेश पिता जबरिया मानकर निवासी नलवानिया ने नवलसिंह पिता धुंधरिया मानकर के खेत में रधिया पिता पूनिया मानकर के साथ लात एवं पत्थर से मारपीट कर हत्या कर दी थी। मृतक रधिया ने अपने हिस्से का खेत पूर्व में बेच दिया था और दूसरा खेत भी बेचने वाला था जिस पर से आरोपी जो मृतक का भतीजा था वह तथा रधिया का भाई जबरिया, मृतक राधिया को खेत बेचने से मना करते थे जिस कारण आरोपी रमेश के पिता जबरिया ओर मृतक के बीच विवाद भी हुआ था, इसी बात को लेकर रमेश शराब पीकर काका रधिया को मां बहन की गालियां भी देता रहता था,इसी बात को लेकर घटना की रात को आरोपी रमेश ने अपने काका रधिया को पत्थर और लात से मारपीट कर हत्या कर दी। सुबह जब राधिया की लाश मिलने की खबर आई तो आरोपी वहां से गायब हो गया था,फिर अपराध थाना डही में पंजीबद होकर अनुसंधान होने पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश अंबुज पांडे के न्यायालय में चला,जहां पर करीब 15 महत्वपूर्ण साक्षियो के कथन के आधार पर न्यायालय नें आरोपी हत्या का दोषी पाते हुए दण्डित किया।
