
छिंदवाड़ा। जुन्नारदेव न्यायालय ने ग्राम भूताह निवासी विकास आरसे (24) को विवाह का झांसा देकर बलात्कार करने, फिर हत्या कर शव कुंए में फेंकने के मामले में आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गंगावती इहेरिया ने बताया कि विकास ने युवती से शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। 25 अगस्त 2024 को युवती ने विवाह की जिद की तो आरोपी ने उसे बिरयानी खिलाकर बहलाया और फिर हनुमान मंदिर के पास ले जाकर गला दबाकर कुंए में धकेल दिया। पुलिस जांच में घटनास्थल से मृतिका के जेवर और आरोपी के मोबाइल पेमेंट के सबूत मिले। न्यायालय ने आरोपी को धारा 103(1) बीएनएस में आजीवन कारावास सहित कुल तीन धाराओं में कठोर सजा और अर्थदंड से दंडित किया।
