HC ने कट्टे से हमले के दोषी की उम्र कैद की सजा की माफ

HC ने कट्टे से हमले के दोषी की उम्र कैद की सजा की माफ
ग्वालियर: हाईकोर्ट की युगल पीठ ने समझौते के आधार पर सवा साल की न्यायिक हिरासत को सजा मानते हुए आजीवन कारावास की सजा माफ कर दी है। दोषी को 50 हजार रूपये पीडित को देने होंगे। 50 हजार रूपये जुवेनाइल जस्टि फंड, 50 हजार रूपये लीगल सर्विस कमेटी में जमा करने होंगे। दोषी को यह राशि दो माह के अन्दर जमा करनी होगी।

आपको बता दें कि पीडि़त के भाई ऋषभ चौरसिया ने 4 नवम्बर को माधौगंज थाने में शिकायत कर बताया था कि उसका भाई पंकज चौरसिया, प्रहलाद पाल, भोला तोमर, हरीसिंह के साथ मिठाई बना रहे थे। 3 अप्रैल 2021 की रात 10.30 बजे उर्फ केशव कंषाना आया और उसने बीयर मांगी। जब मना किया तो उसने गालियां दी। 10 मिनट के बाद फिर आया और उसने कट्टे से फायर कर दिया। जिससे पंकज चौरसिया घायल हो गया था। घायल हालत में उसे इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिस पर पुलिस ने धारा 307 व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था और जांच के बाद न्यायालय में पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया था

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