मारपीट पर तीन माह की सजा

जबलपुर: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राहुल छत्री की अदालत ने मारपीट के आरोपी जबलपुर निवासी गुड्डा उर्फ रोहणी को दोषी करार दिया है। अदालत ने इसके साथ ही आरोपी को तीन माह की सजा सुनाते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नमिता मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 19 अप्रैल 2014 को आरोपी ने भेड़ाघाट थानांतर्गत उत्पात मचाया था। उसने लाठी भांजकर जगतराम को घायल कर दिया था। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया था।

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