बंगलादेशी नागरिक को मिली सशर्त जमानत

नयी दिल्ली, 20 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने भारत-बंगलादेश सीमा के जरिए विदेशी नागरिकों की कथित घुसपैठ और तस्करी से जुड़े मानव तस्करी के मामले में दिसंबर 2023 गिरफ्तार बंगलादेशी नागरिक सुमन शेख को मंगलवार को सशर्त जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन वी सिंह की पीठ ने आरोपी को राहत देते हुए कहा कि मामले की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है और मुकदमे के निष्कर्ष के बिना आरोपी को लगातार जेल में रखने से न्याय नहीं मिलेगा।

पीठ ने कहा, “इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए जेल में रखने से आपराधिक न्याय प्रणाली को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हमारा मानना ​​है कि मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।”

शीर्ष अदालत ने जमानत देते हुए सख्त शर्तें रखीं- याचिकाकर्ता एनआईए की पूर्व अनुमति के बिना कर्नाटक नहीं छोड़ेगा, उसका पासपोर्ट जब्त रहेगा और उसे हर हफ्ते एक बार एनआईए कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, “मैं डेढ़ साल से जेल में हूं। मामले में 43 गवाह हैं। यह मुकदमा कभी खत्म नहीं होगा।”

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा, “उनकी (शेख) भूमिका बंगलादेशी नागरिकों की घुसपैठ कराने में मदद करने वाली की है। अगर जमानत दी जाती है तो अदालत सख्त शर्तें लगाने पर विचार कर सकती है।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पर बंगलादेशियों को भारत में घुसने में मदद करने का आरोप है।

अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता जमानत पर छूटना चाहता है। आरोप यह है कि याचिकाकर्ता खुद एक बांग्लादेशी नागरिक है जो 15 साल पहले भारत में घुसा था और अब दूसरों के अवैध प्रवेश में मदद कर रहा है।”

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