रिटायर्ड शिक्षिका को ब्याज सहित करो देयकों का भुगतान

हाईकोर्ट ने दस हजार की कॉस्ट लगाते हुए दोषी अधिकारी पर कार्यवाही के दिये निर्देश

 

जबलपुर। हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिका को 8 फीसदी ब्याज के साथ सभी सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि यह शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा एक सरकारी कर्मचारी के उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है। सरकार के अधिकारी अदालत की मंशा नहीं समझ रहे और आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ता 2018 में सेवानिवृत्त हुई है और उसे अभी तक सेवानिवृत्ति का बकाया नहीं दिया गया, यह बहुत चिंताजनक है। न्यायालय ने मामले में संचालक लोक शिक्षण को निर्देशित किया कि वह संबंधित दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। इसके साथ ही न्यायालय ने सरकार पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है।

शहडोल निवासी हमीदा बेगम की ओर से यह मामला दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि वह 2018 में सेवानिवृत्त हो चुकी है। इसके बावजूद उसे सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता को पहले जून 1995 में नियुक्ति दी गई, लेकिन अगस्त 1995 में निरस्त कर दी गई। वर्ष 2008 में कोर्ट ने वरिष्ठता के साथ सेवा में बहाली के आदेश दिये थे। इसके बाद याचिकाकर्ता को 2008 से 2016 तक के वेतन का एरियर्स दिया गया, जबकि वो 2018 में सेवानिवृत्त हुई। सुनवाई पश्चात् मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने सरकार के रवैये को जमकर आड़े हाथों लेते हुए उक्त निर्देश दिये।

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