पूर्व आदेश के बावजूद भुगतान सुनिश्चित न करने का मामला
जबलपुर: हाईकोर्ट जस्टिस एके पालीवाल की एकलपीठ ने पूर्व आदेश के बावजूद भुगतान सुनिश्चित न किये जाने के रवैये को गंभीरता से लिया। इसी के साथ डीजीपी कैलाश मकवाना व कटनी के एसपी अभिजीत कुमार रंजन को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।अवमानना याचिकाकर्ता कटनी निवासी सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक आर तिवारी की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता को वेतन से वंचित किये जाने को चुनौती दी गई है।
न्यायालय पूर्व में पूरे मामले पर गौर करने के बाद आदेश पारित किया था कि जिस तिथि से आरोप पत्र निरस्त किया गया, उस तिथि से बकाया वेतन प्रदान किया जाये। इसके लिए तीन माह की समय सीमा निर्धारित की थी। लेकिन अवधि निकलने के बावजूद आदेश का पालन नदारद रहा। जिस पर अवमानना याचिका के जरिए पुन: हाईकोर्ट की शरण ली गई है। जनसेवा व देशभक्ति के ध्येय वाक्य के लिए समर्पित रहे एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को इस तरह वृद्धावस्था में परेशान करना सर्वथा अनुचित है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
