हाईकोर्ट ने 30 दिन के भीतर राशि मप्र राज्य विधिक सेवा में जमा करने दिये निर्देश
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी व जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने एक ही मुद्दे पर छह बार याचिका दायर करने के मामले को काफी सख्ती से लिया। युगलपीठ ने केएल शर्मा कालेज आफ नर्सिंग सीहोर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए दायर याचिका निरस्त कर दी। न्यायालय ने एक माह के भीतर उक्त राशि मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने के निर्देश दिये हैं। ऐसा न किए जाने पर कालेज से वसूली की जाएगी।
हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने जांच के बाद उक्त कालेज के अस्पताल में कमियां पाईं थीं। इस कारण कालेज को मान्यता नहीं मिली थी। कालेज द्वारा कमेटी की जांच रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 23 जनवरी को भी हाई कोर्ट ने कालेज की याचिका कुछ निर्देशों के साथ निरस्त कर दी थी। इसके बाद फिर से उसी मुद्दे पर याचिका दायर कर दी गई। यह रवैया कुछ आधा दर्जन बार अपनाकर कोर्ट की कीमती वक्त बर्बाद किया गया। जिसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।