नर्मदा प्राकट्योत्सव: इमरजेंसी वाहनों को छोडक़र नो व्हीकल जोन घोषित

रेतनाका-अवधपुरी से वाहनों का गौरीघाट क्षेत्र में प्रवेश   प्रतिबंधित
 जबलपुर:  नर्मदा प्राकट्योत्सव पर  मेला स्थल पर शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने अपर जिला मजिस्ट्रेट सुश्री मिशा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कीधारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। प्रतिबंधात्मक आदेश तत्कालप्रभाव से लागू भी हो गया है। नर्मदा प्राकट्योत्सव के लिए प्रशासन द्वाराझण्डा चौक से ग्वारीघाट, उमाघाट, दरोगाघाट, खारीघाट, जिलहरीघाट एवं सिद्धघाट को मेला स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है।

नर्मदा प्राकट्योत्सव पर मां नर्मदाके दर्शन, स्नान एवं पूजा अर्चना करने बड़ी संख्या मेंश्रद्धालुओं के आने की संभावनाओं के मद्देनजर भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयोजनसे व्यापक लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए  रेतनाका एवं अवधपुरी से वाहनों का गौरीघाट क्षेत्र में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां सेकेवल पैदल चलकर ही नर्मदा तट पर जाने की अनुमति होगी। वाहनों को अवधपुरी से लेफ्ट टर्न कराकर आयुर्वेदिक कालेज ग्राउंड में पार्क किया जाएगा। यहां से श्रद्धालुपैदल जिलहरी घाट वाले रास्ते से उमाघाट तक जा सकेंगे। वापसी के समय वाहनों को केवल भटौली मार्ग से शहर के लिए वापस लौटने की व्यवस्था होगी। इमरजेंसी वाहनों को छोडक़र मेला स्थल को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है।
इन आयोजन पर  रोक
प्रतिबंधात्मक आदेश में यातायातव्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थलों को छोडक़रमेला स्थल एवं मार्ग के किसी भी स्थान पर भंडारा, स्वागत मंच, अस्थाई पूजन-अर्चन, मंच, जगराता, आर्केष्ट्र ाइत्यादि के आयोजन को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। मेला स्थल पर भोजन औरप्रसादी का वितरण भंडारा आदि का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
डीजे-आतिशबाजी वर्जित
प्र्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार मेलास्थल पर लाउडस्पीकर और डीजे आदि का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदा के तटपर 5 फरवरी तक आतिशबाजी और पटाखों का उपयोग करना पूर्णत: वर्जित होगा। संपूर्णमेला स्थल पर अस्थाई दुकान लगाना सर्वथा वर्जित होगा।

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