बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री रूपाली गांगुली की सौतेली बेटी को अपमानजनक बयान देने से रोका

मुंबई, (वार्ता) बंबई उच्च न्यायालय ने लोकप्रिय अभिनेत्री रूपाली गांगुली की सौतेली बेटी ईशा वर्मा को अगले आदेश तक उनके बारे में अपमानजनक बयान पोस्ट करने या प्रसारित करने से रोक दिया है।

वकील सना रईस खान ने गुरुवार को यहां कहा कि अदालत ने वर्मा को अपनी सौतेली मां के खिलाफ किसी भी दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने के लिए तीसरे पक्ष या मध्यस्थों का उपयोग करने से भी रोक दिया है।

रूपाली गांगुली ने अपनी सौतेली बेटी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था जिसके जवाब में न्यायमूर्ति आरिफ एस डॉक्टर की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने अपनी सौतेली बेटी द्वारा बदनाम करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट डालने के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा लगाकर प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया था।

न्यायाधीश ने 15 जनवरी के आदेश में कहा कि “मुझे लगता है कि पोस्ट, साक्षात्कार आदि न केवल प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हैं बल्कि दुर्भावनापूर्ण भी हैं क्योंकि 29 नवंबर, 2024 के लेख में ईशा के हवाले से कहा गया है कि उसने रूपाली को निशाना बनाया था। इसके अलावा, नोटिस दिए जाने के बावजूद ईशा अदालत में पेश नहीं हुईं। इसलिए, मुझे अंतरिम राहत देने में कोई झिझक नहीं है।”

गांगुली मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन में काम करती हैं और उन्होंने सिटकॉम साराभाई बनाम साराभाई (2004-2006) में मनीषा सिंह साराभाई और नाटक अनुपमा (2020-वर्तमान) में अनुपमा जोशी की भूमिका निभाई है।

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